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Railway Act New Fines: जन विश्वास अधिनियम के तहत रेलवे नियमों में बड़ा बदलाव, अपराधों पर अब लगेगा सीधा जुर्माना

भारतीय रेलवे (Railway Act New Fines) से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और पूर्व तट रेलवे ने आम यात्रियों की जागरूकता के लिए ‘जन विश्वास अधिनियम 2026’ के तहत रेल अधिनियम 1989 में किए गए प्रमुख बदलावों को लागू कर दिया है। इन नए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और न्याय व्यवस्था को सुगम बनाना है। इसके तहत ट्रेन और रेलवे परिसर में होने वाले कई छोटे अपराधों को अब आपराधिक मुकदमे (Criminal Trial) की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।

संशोधनों के मुख्य बिंदु: अब नहीं काटने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर, Railway Act New Fines

नए नियमों के अनुसार, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए दंड प्रक्रिया को सरल बना दिया है:

  • ऑन-द-स्पॉट जुर्माना: यदि कोई आरोपित मौके पर ही (On-the-spot) तय जुर्माने का भुगतान कर देता है, तो उसे अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • कोर्ट का विकल्प: यदि कोई व्यक्ति मौके पर जुर्माना नहीं देता है, तो उस मामले का निपटारा सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
  • कठोर दंड का प्रावधान: ध्यान रहे कि बार-बार अपराध दोहराने वाले यात्रियों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा; ऐसे मामलों में कारावास सहित कठोर दंड का प्रावधान पहले की तरह ही लागू रहेगा।
  • धाराओं में बदलाव: नए संशोधन के तहत रेल अधिनियम की धारा 158 और 176 को पूरी तरह से समाप्त (हटा) कर दिया गया है। इन दोनों धाराओं से जुड़े उपबंधों को अब नई धारा 179 के अंतर्गत समाहित किया गया है।

रेलवे के नए जुर्माने की पूरी लिस्ट (New Penalty List)

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न अपराधों पर तय किए गए नए जुर्मानों की सूची नीचे दी गई है:

अपराध का प्रकाररेलवे अधिनियम (धारा)नया जुर्माना / सजा का प्रावधान
बिना या फर्जी टिकट यात्राधारा 137तय भाड़ा + अतिरिक्त शुल्क (न्यूनतम ₹500)
अनधिकृत दूरी तक यात्राधारा 138अतिरिक्त शुल्क (न्यूनतम ₹500)
ट्रांसफर टिकट पर यात्राधारा 142तय भाड़ा + अतिरिक्त शुल्क (न्यूनतम ₹500)
बिना लाइसेंस फेरी या भीख मांगनाधारा 144₹2,000 का जुर्माना
शराब पीना, उपद्रव या अश्लील भाषाधारा 145₹1,000 तक का जुर्माना या सामुदायिक सेवा
रेलवे सेवक के कार्य में बाधा डालनाधारा 146₹2,500 तक का जुर्माना
रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेशधारा 147₹500 का जुर्माना
आरक्षित डिब्बे में अनुचित प्रवेशधारा 155(1)₹2,000 का जुर्माना
आरक्षित सीट या बर्थ खाली न करनाधारा 155(2)₹1,000 का जुर्माना
रेलवे ट्रैफिक निर्देशों की अवहेलनाधारा 159₹500 का जुर्माना
महिला कोच में पुरुष का प्रवेशधारा 162₹2,500 का भारी जुर्माना
बिना घोषित/गलत माल ले जानाधारा 163सरकार द्वारा अधिसूचित दंड
खतरनाक या निषिद्ध वस्तुएं ले जानाधारा 165न्यूनतम ₹10,000 का जुर्माना
संपत्ति या नोटिस बोर्ड खराब करनाधारा 166₹2,000 का जुर्माना (प्रथम अपराध पर)
ट्रेन में धूम्रपान (Smoking) करनाधारा 167₹2,000 का जुर्माना

रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी और सहयात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए रेलवे के नियमों का कड़ाई से पालन करें।

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