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Abishek Porel Arrested: शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप… दिल्ली कैपिटल्स के स्टार प्लेयर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार

Abishek Porel Arrested: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए खेलने वाले बंगाल के युवा क्रिकेटर अभिषेक पोरेल (Abishek Porel) को पुलिस ने रेप (Rape Case) और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी मंगलवार को कोलकाता (Kolkata) में हुई। यह गिरफ्तारी एक मेडिकल छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर की गई है। बता दें कि आईपीएल 2025 (IPL 2025) के मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल को 4 करोड़ रुपये में रीटेन (Retain) किया था।

खबर की मुख्य बातें (Highlights)

  • अभिषेक पोरेल गिरफ्तार: दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल रेप केस में गिरफ्तार।
  • मेडिकल छात्रा के आरोप: महिला का दावा- शादी का झांसा देकर 3 साल तक बनाए शारीरिक संबंध।
  • हाईकोर्ट का आदेश: कलकत्ता हाईकोर्ट के 20 जुलाई के आदेश के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी।
  • दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर: IPL में 4 करोड़ रुपये में रीटेन किए गए थे अभिषेक पोरेल।

क्या है पूरा मामला?

एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून 2026 को मोगरा पुलिस स्टेशन में अभिषेक पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता महिला का दावा है कि वह और अभिषेक पिछले तीन साल से रिलेशनशिप में थे।

महिला ने आरोप लगाया कि:

  • अभिषेक ने उससे शादी करने का झूठा वादा किया था और इसी वादे के आधार पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
  • पिछले साल दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए, जिसके बाद क्रिकेटर कथित तौर पर उससे दूरी बनाने लगा और शादी करने से साफ मुकर गया।
  • महिला ने अभिषेक पर रेप, धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर हुई गिरफ्तारी

यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 20 जुलाई को अभिषेक पोरेल की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। इसके साथ ही अदालत ने जांच के लिए आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल, लैपटॉप आदि) भी जब्त करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

हालांकि, दूसरी ओर अभिषेक पोरेल शुरुआत से ही अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते आए हैं। उनका कहना है कि यह एफआईआर पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है।

BNS की धारा 69: क्या कहता है कानून?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 शादी का झूठा वादा (False Promise of Marriage) करके शारीरिक संबंध बनाने के मामलों से जुड़ी है।

  • यह धारा तब लागू होती है, जब आरोपी ने शुरुआत से ही शादी करने का इरादा न रखते हुए महिला को शादी का भरोसा दिया हो और संबंध बनाए हों।
  • अगर आरोप साबित हो जाते हैं, तो दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
  • हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार हर टूटा हुआ शादी का वादा रेप नहीं माना जाता। अदालत यह देखती है कि क्या आरोपी की शुरुआत से ही धोखा देने की मंशा थी या नहीं।

कौन हैं अभिषेक पोरेल? (Who is Abishek Porel)

  • 23 वर्षीय अभिषेक पोरेल बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं।
  • वह 2023 से IPL में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) का हिस्सा हैं। पिछले सीजन में उन्होंने 4 पारियों में 108 रन बनाए थे।
  • हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अनकैप्ड प्लेयर (Uncapped Player) के रूप में 4 करोड़ रुपये की मोटी रकम देकर अपनी टीम में रीटेन किया था।
  • पोरेल इंडिया-A टीम के साथ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर चुके हैं।

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