Raipur News: RERA का बड़ा एक्शन, कचना के ‘हम्मिंग कोट्री’ बिल्डर पर 1 लाख का जुर्माना, 60 दिन का अल्टीमेटम

RERA action Raipur:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रियल एस्टेट सेक्टर की मनमानी पर लगाम कसते हुए छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। रायपुर के कचना इलाके में स्थित ‘हम्मिंग कोट्री’ आवासीय प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी को लेकर RERA ने सख्त रुख अपनाया है। प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट के बिल्डर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 60 दिनों के भीतर सभी अधूरी सुविधाओं को पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है।
निवासियों की शिकायत पर हुई सख्त कार्रवाई
प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बिल्डर के लोक-लुभावन वादों के बाद हकीकत में सिर्फ परेशानियां मिल रही थीं।
- प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने बिल्डर की मनमानी के खिलाफ RERA में शिकायत दर्ज कराई थी।
- निवासियों ने आरोप लगाया था कि बिल्डर द्वारा तय समयसीमा बीत जाने के बावजूद कई मूलभूत सुविधाएं अधूरी छोड़ दी गई हैं।
- रहवासियों को दैनिक जीवन में स्वच्छता, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा था।
स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और सीवेज सिस्टम में भारी खामियां
रहवासियों द्वारा की गई शिकायत में प्रोजेक्ट के निर्माण और सुविधाओं में कई गंभीर खामियां उजागर हुईं:
- अधूरी सुविधाएं: प्रोजेक्ट में बैडमिंटन कोर्ट, लॉन और क्लब हाउस का काम अधूरा पड़ा है।
- सीवरेज और एसटीपी (STP): सीवरेज सिस्टम में RCC चैंबर की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का कंट्रोल पैनल भी ठीक से काम नहीं कर रहा है।
- स्विमिंग पूल और सोलर सिस्टम: स्विमिंग पूल में इनलेट-आउटलेट की उचित व्यवस्था नदारद है और क्लब हाउस में सोलर सिस्टम लगाने का वादा भी हवा-हवाई साबित हुआ।
- निर्माण गुणवत्ता: भवन की दीवारों में सीलन आ गई है, जो निर्माण की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े करती है। साथ ही गार्डन के फव्वारे भी बंद पड़े हैं।
RERA अध्यक्ष का फैसला और चेतावनी
मामले की गंभीरता को देखते हुए RERA अध्यक्ष संजय शुक्ला ने सुनवाई की और निवासियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया।
- प्राधिकरण ने बिल्डर पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया है।
- प्रोजेक्ट के अधिकृत व्यक्ति सुमित डडसेना को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 60 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर किया जाए।
- RERA ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं होता है, तो बिल्डर के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
RERA के इस फैसले से हम्मिंग कोट्री के रहवासियों को बड़ी राहत मिली है और उम्मीद जगी है कि अब उनके संघर्ष का जल्द समाधान होगा। यह फैसला पूरे प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।



