Surajpur Murder Case: 80 साल के पिता के हत्यारे बेटे को उम्रकैद

CG News (अंबिकापुर): Surajpur Murder Case में अदालत ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या करने वाले बेटे को कड़ी सजा सुनाई है। सूरजपुर जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुनमेरो में 40 साल के धरम सिंह ने शराब के नशे में अपने 80 साल के पिता रामविलास सिंह की पेचकस घोंपकर हत्या कर दी थी। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार राज की अदालत ने धरम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मां के अंतिम संस्कार को लेकर था विवाद
यह वारदात 7 मई 2026 की दोपहर करीब 3 बजे हुई थी। पैसों की कमी के कारण आरोपी अपनी मां का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया था। वह अपने हिस्से की जमीन बेचकर मां का दाह संस्कार करना चाहता था। घटना के दिन उसने पिता से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद किया, लेकिन पिता ने जमीन बेचने से साफ मना कर दिया।
Surajpur Murder Case: नशे में पिता पर हमला
पिता के इनकार से आरोपी भड़क गया और शराब के नशे में उनसे मारपीट करने लगा। इसके बाद उसने लोहे का पेचकस पिता के गले में घोंप दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। आरोपी के छोटे भाई करम सिंह ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
खून से सने कपड़े और पेचकस बरामद
पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने खून से सने कपड़े, कुदाल और वारदात में इस्तेमाल पेचकस बरामद किया था।
कोर्ट ने कहा अमानवीय कृत्य
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जिस उम्र में माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में जमीन के विवाद में पिता की इस तरह हत्या करना बेहद अमानवीय कृत्य है। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत यह सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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