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Investment in Chhattisgarh: मल्टीप्लेक्स, मॉल और लॉजिस्टिक पार्क बनाने पर 100% डायवर्सन शुल्क माफ; उद्योगों को मिली बड़ी राहत

Business & State News (Raipur): छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक निवेश (Investment in Chhattisgarh) और आधुनिक शहरीकरण को तेज करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है।

राज्य सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन (डायवर्सन) शुल्क में भारी छूट देने का ऐलान किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के मुताबिक, राज्य में मल्टीप्लेक्स, मिनी मॉल, निजी इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक हब जैसी परियोजनाओं को 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक डायवर्सन शुल्क में छूट दी जाएगी।

खबर की मुख्य बातें (Investment in Chhattisgarh)

  • 100% छूट: मल्टीप्लेक्स, मिनी मॉल और 15 एकड़ से बड़े इंडस्ट्रियल पार्क पर डायवर्सन चार्ज पूरी तरह माफ।
  • लॉजिस्टिक हब को राहत: एयर कार्गो टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट हब और ड्राई पोर्ट पर भी 100% की छूट मिलेगी।
  • MSME को फायदा: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को 15 एकड़ तक की जमीन पर डायवर्सन शुल्क में 50% छूट।
  • क्या है मकसद: इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

मल्टीप्लेक्स और मिनी मॉल को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा (Multiplex Project Chhattisgarh)

नई नीति के तहत छोटे शहरों में भी बड़े शहरों जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया गया है। अगर कोई निवेशक विकासखंड मुख्यालयों (Block Headquarters) और शहरी क्षेत्रों से 10 किलोमीटर की परिधि में ‘मल्टीप्लेक्स सुविधायुक्त मिनी मॉल’ बनाता है, तो उसे भूमि डायवर्सन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा (100% छूट)। सरकार को उम्मीद है कि इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में मनोरंजन, शॉपिंग और कमर्शियल हब तेजी से बढ़ेंगे।

इंडस्ट्रियल पार्क और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर (Industrial Infrastructure Policy)

औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को भी पूरी तरह से (100%) डायवर्सन शुल्क से मुक्त कर दिया है:

  • निजी इंडस्ट्रियल पार्क: जो निवेशक न्यूनतम 15 एकड़ भूमि पर अपना प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र (पार्क) विकसित करेंगे।
  • प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर: इस मॉडल में उद्योग लगाने के लिए पहले से तैयार बिल्डिंग और सुविधाएं होती हैं, जिससे तुरंत उत्पादन शुरू किया जा सकता है।
  • फ्लैटेड फैक्ट्री: छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कम लागत वाली फैक्ट्रियां।

लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए खुले दरवाजे

Investment in Chhattisgarh को आकर्षक बनाने के लिए सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्टेशन पर भी फोकस किया गया है। अब राज्य में अगर कोई निवेशक लॉजिस्टिक हब, लॉजिस्टिक पार्क, ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD), एयर कार्गो टर्मिनल या गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाता है, तो उसे भी डायवर्सन चार्ज में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

बड़े उद्योगों को 50 एकड़ तक मिलेगी आधी छूट

सरकार ने सिर्फ छोटे निवेशकों को ही नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों को भी राहत दी है। अगर कोई बड़ा उद्योग या वाणिज्यिक (Commercial) प्रोजेक्ट लगाया जाता है, तो उसे अधिकतम 50 एकड़ भूमि तक डायवर्सन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से राज्य में न सिर्फ भारी निवेश आएगा, बल्कि हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

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