Imran Khan Leave India Notice: आमिर खान के भांजे की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

मनोरंजन डेस्क। Imran Khan Leave India Notice मामले में आज बड़ा दिन है। बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इमरान खान की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सोमवार दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। इमरान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें भारत छोड़ने को कहा गया है। फिल्म जगत की और खबरें भी इस मामले से जुड़ी हैं।
क्या है पूरा मामला?
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं। 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले प्रदर्शन के दौरान उन्हें कुछ देर हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी हुआ।
28 अक्टूबर तक की डेडलाइन
नोटिस में इमरान खान को 28 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। ऐसा न करने पर डिपोर्टेशन की कार्रवाई हो सकती है। FRRO ने अलग से कारण बताओ नोटिस भी दिया है कि उनका OCI रजिस्ट्रेशन क्यों न रद्द किया जाए।
इमरान खान की दलील
- नोटिस देने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया
- नोटिस में किसी खास नियम के उल्लंघन का जिक्र नहीं है
- उन्होंने नोटिस रद्द करने और अंतरिम रोक की मांग की है
आज आ सकता है अंतरिम आदेश
डेडलाइन से दो दिन पहले होने वाली इस सुनवाई में बॉम्बे हाईकोर्ट अंतरिम आदेश दे सकता है। इस पर पूरे फिल्म जगत की नजर है।






