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Shop Registration Rules में संशोधन, अब 24 घंटे में मिलेगा लाइसेंस

छत्तीसगढ़ में व्यापार करने वाले दुकानदारों, व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद अहम और राहत भरा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम 2021’ में बड़े बदलाव किए हैं। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित इस नई अधिसूचना के तहत व्यवसायियों के लिए पंजीयन प्रक्रिया को अब पूरी तरह से पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बना दिया गया है।

24 घंटे में जारी होगा प्रमाणपत्र

श्रम विभाग ने पुराने नियम 4, नियम 5 और प्रपत्र-2 को पूरी तरह से हटाकर उनकी जगह नए प्रावधान लागू किए हैं। संशोधित नियम 4 के अनुसार, अब नियोक्ताओं को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज और ई-चालान के जरिए शुल्क जमा करने के महज 24 घंटे के भीतर वेब पोर्टल से श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number) का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा। पहले इस प्रक्रिया में विभागीय स्तर पर बहुत समय लगता था, लेकिन अब मानवीय हस्तक्षेप को खत्म कर दिया गया है।

स्व-घोषणा प्रणाली और पारदर्शिता

नई व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटलीकरण और स्व-घोषणा पर आधारित है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि आवेदन में कोई भी जानकारी या दस्तावेज फर्जी या भ्रामक पाया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। इसके साथ ही, प्रत्येक दुकानदार को अपना पंजीयन प्रमाणपत्र अपनी दुकान के सबसे मुख्य और स्पष्ट स्थान पर लगाना अनिवार्य होगा।

महज 100 रुपये में होगा संशोधन

व्यवसाय की प्रकृति, कर्मचारियों की संख्या, पते या भागीदारों के नाम में किसी भी तरह के बदलाव के लिए अब बहुत आसान प्रक्रिया तय की गई है। इसके लिए ई-चालान के माध्यम से मात्र 100 रुपये का शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसका नया प्रमाणपत्र भी 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

नए प्रपत्र-2 में अब ईएसआई (ESI), ईपीएफ (EPF), मोबाइल नंबर, ई-मेल और कर्मचारियों के वर्गवार विवरण जैसी विस्तृत जानकारियां मांगी गई हैं। श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता के अनुसार, यह ऐतिहासिक संशोधन राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और छोटे-बड़े सभी व्यापारियों को लालफीताशाही से मुक्ति दिलाएगा।

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