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CG Agniveer Reservation: साय सरकार का बड़ा फैसला; छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस-वन और जेल विभाग में मिलेगा 10% आरक्षण

CG Agniveer Reservation: सेना में सेवा देने वाले पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveers) के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए प्रदेश में सरकारी नौकरी (Government Jobs) पाने की राह आसान कर दी है।

अब छत्तीसगढ़ में तृतीय श्रेणी (Class-III) के पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण (10% Reservation) दिया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

खबर की मुख्य बातें (Highlights)

  • 10 फीसदी कोटा तय: राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें रिजर्व रहेंगी।
  • इन विभागों में मिलेगा सीधा लाभ: मुख्य रूप से पुलिस, वन विभाग और जेल विभाग की भर्तियों में यह नियम लागू होगा।
  • 4 साल की सेवा अनिवार्य: आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने सेना में अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा किया हो।
  • अधिसूचना जारी: सरकार ने ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

किन अग्निवीरों को मिलेगा इस नियम का फायदा?

सरकारी नोटिफिकेशन और मिली जानकारी के अनुसार, इस 10 फीसदी आरक्षण का लाभ सभी को नहीं मिलेगा। यह कोटा विशेष रूप से उन पूर्व अग्निवीरों के लिए लागू होगा, जिन्होंने अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में अपनी पूरे 4 साल की सेवा (4 Years Service) सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

इसके साथ ही, जिस भी तृतीय श्रेणी (Third Grade) पद के लिए वे आवेदन करेंगे, उस पद से संबंधित सभी आवश्यक शैक्षणिक और शारीरिक योग्यताएं (Eligibility Criteria) भी उन्हें पूरी करनी होंगी।

सेना से बाहर आने के बाद नहीं सताएगा बेरोजगारी का डर

बता दें कि केंद्र सरकार की ‘अग्निवीर स्कीम’ के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही सेना में स्थायी कमीशन मिलता है, जबकि शेष 75 प्रतिशत को रिटायर कर दिया जाता है।

रिटायर होने वाले इन युवाओं के सामने 4 साल बाद स्थायी रोजगार का संकट एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को बड़ी राहत मिलेगी। 10 प्रतिशत का यह स्पेशल कोटा उन्हें सेना से बाहर आने के बाद पुलिस (Police), वन रक्षक (Forest Guard) और जेल प्रहरी (Jail Warder) जैसे सम्मानजनक पदों पर सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने में बड़ी मदद करेगा।

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