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CG High Court Summer Vacation 2026: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 18 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश, जानें शेड्यूल

बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने वर्ष 2026 के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) सुमित कपूर द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट में 18 मई 2026 से 12 जून 2026 तक नियमित कामकाज बंद रहेगा। इस अवधि के बाद, 15 जून 2026 (सोमवार) से अदालत में सामान्य गतिविधियां और नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी।

वेकेशन के दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था

ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी न्याय का पहिया पूरी तरह से नहीं थमेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अति-आवश्यक और अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

  • अवकाश के दौरान विशेष रूप से नियुक्त वेकेशन जजों की बेंच सुबह 10:30 बजे से मामलों की सुनवाई करेगी।
  • सुनवाई की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई भी जा सकती है, ताकि जरूरी मामलों का निपटारा समय पर हो सके।
  • वेकेशन बेंच के लिए जजों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो निर्धारित तारीखों पर उपलब्ध रहेंगे।

फाइलिंग और रजिस्ट्री कार्यालय का समय

अधिसूचना के अनुसार, छुट्टियों के दौरान भी नए मामलों की फाइलिंग पर रोक नहीं होगी।

  • इस अवधि में सिविल, क्रिमिनल और रिट याचिकाओं से जुड़े नए मामलों की फाइलिंग जारी रहेगी।
  • रजिस्ट्री कार्यालय अवकाश के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।
  • हालांकि, शनिवार, रविवार और अन्य शासकीय छुट्टियों के दिनों में रजिस्ट्री कार्यालय भी बंद रहेगा।

सुनवाई की विशेष तारीखें और नियम

हाईकोर्ट ने अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए विशिष्ट तारीखों का चयन किया है। वेकेशन जज विशेष रूप से 19, 21, 26 और 28 मई तथा 2, 4, 9 और 11 जून 2026 को मामलों की सुनवाई करेंगे।

जमानत (Bail) से संबंधित मामलों के लिए वकीलों को अलग से ‘अर्जेंट हियरिंग’ आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन्हें स्वतः ही सुनवाई सूची में शामिल किया जाएगा। अन्य सभी श्रेणियों के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए उचित आधार के साथ ‘अर्जेंट आवेदन’ देना अनिवार्य होगा। यदि कोई मामला समय की कमी के कारण निर्धारित दिन सूचीबद्ध नहीं हो पाता है, तो उसे बाद में विशेष सूची में शामिल कर सुना जाएगा।

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