CG Electricity Bill Hike: छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, 1 जुलाई से लागू होंगी नई दरें

छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोग ने एक बड़ा झटका दिया है। राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि कर दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए टैरिफ का ऐलान हो गया है, जिसके तहत बिजली दरों में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी।
घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर असर
नई दरों के लागू होने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में प्रति यूनिट 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक का इजाफा किया गया है। वहीं, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी प्रति यूनिट 20 से 40 पैसे की वृद्धि की गई है।
राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य विवेक गनोदवाले और अजय सिंह ने प्रेस वार्ता में यह स्पष्ट किया कि गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ी हुई खपत और इन नई दरों का असर 1 जुलाई से आने वाले मासिक बिलों पर साफ दिखाई देगा।
वितरण कंपनी ने मांगी थी 24 प्रतिशत की वृद्धि
जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने आयोग के सामने बिजली दरों में 24 प्रतिशत की भारी वृद्धि का प्रस्ताव रखा था। कंपनी का तर्क था कि उत्पादन, वितरण और रखरखाव के बढ़ते खर्चों के कारण उसे भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 24 प्रतिशत की जगह केवल 6.23 प्रतिशत की वृद्धि को ही स्वीकृति दी।
इस बढ़ोतरी से बिजली कंपनी की वित्तीय स्थिरता को तो सहारा मिलेगा, लेकिन आम जनता के मासिक बजट पर इसका सीधा असर पड़ना तय है।






