Delhi Metro Closed:10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट: 57 मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेनें कैंसल और पुलिस की सख्त पहरेदारी; आम जनता पर क्या होगा असर?

Delhi Metro Closed: 10 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अन्य सहयोगी संगठनों के इस संभावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार ने सुरक्षा के व्यापक और बेहद सख्त इंतजाम किए हैं।
राजधानी को किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती, मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी और ट्रेनों को रद्द करने जैसे कई कड़े कदम उठाए गए हैं। आइए जानते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या-क्या तैयारियां की गई हैं और आम दिल्लीवासियों की दिनचर्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।
1. 57 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद(Delhi Metro Closed)
सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) से 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट (Entry/Exit Gates) बंद करने का अनुरोध किया है।
- कब से लागू: रिपोर्टों के अनुसार, यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से लागू होकर स्थिति सामान्य होने तक जारी रह सकता है।
- प्रभावित स्टेशन: इनमें राजीव चौक, नई दिल्ली, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ, पटेल चौक, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, विश्वविद्यालय, खान मार्केट, लाजपत नगर और हौज खास जैसे शहर के प्रमुख और व्यस्त स्टेशन शामिल हैं।
2. रेलवे ने रद्द कीं कई ट्रेनें, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी
प्रदर्शनकारियों की भीड़ को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए रेलवे (Indian Railways) ने नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है।
- प्रभावित समय: 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पहुंचने वाली निर्धारित ट्रेनों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इनमें कुछ ‘राजधानी एक्सप्रेस’ भी शामिल हैं।
- यात्रियों के लिए सलाह: सभी ट्रेनें रद्द नहीं हुई हैं। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस NTES या आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर चेक कर लें।
3. निषेधाज्ञा (Section 163 BNSS) लागू, प्रदर्शन की अनुमति नहीं
दिल्ली पुलिस ने CJP के इस प्रस्तावित प्रदर्शन को आधिकारिक अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है। पुलिस ने इसके पीछे कानून-व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया है।
- धारा 163 लागू: नई दिल्ली जिले के कई संवेदनशील हिस्सों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की ‘धारा 163’ (पुरानी धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इसके तहत किसी भी स्थान पर लोगों के जमावड़े और विरोध-प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4. दो दिन बंद रहेंगी शराब की खुदरा दुकानें
कानून-व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 9 और 10 अक्टूबर को निर्धारित श्रेणियों की खुदरा शराब दुकानों (Liquor Shops) को बंद रखने (Dry Day जैसे हालात) का आदेश दिया है। हालांकि, लाइसेंस प्राप्त बार, रेस्तरां और क्लबों पर इसके नियम अलग हो सकते हैं।
5. होटल, गेस्ट हाउस और रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की पैनी नजर
राजधानी में बाहरी लोगों और संभावित प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक सघन चेकिंग अभियान छेड़ दिया है:
- होटल और गेस्ट हाउस: पुलिस होटलों, गेस्ट हाउसों और पीजी (PG) की सघन जांच कर रही है। ठहरने वाले लोगों के पहचान-पत्र चेक किए जा रहे हैं, खासकर उन जगहों पर जहां हाल ही में बड़ी संख्या में ग्रुप बुकिंग हुई है।
- रेलवे और बस टर्मिनल: दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी प्रमुख मार्गों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों (ISBT) पर निगरानी बढ़ा दी गई है। समूहों में यात्रा कर रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है।
- केंद्रीय बलों की तैनाती: सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 221 कंपनियां भी उपलब्ध कराई गई हैं।
इंटरनेट और कैब सेवाओं पर भी असर? प्रदर्शन के दौरान कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाओं और ऐप-आधारित कैब (App-based Cabs) पर प्रतिबंध लगने की भी अटकलें हैं। हालांकि, अभी तक पूरी दिल्ली में इंटरनेट बंद करने जैसा कोई व्यापक आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।






