Chhattisgarh News

CG Teacher Recruitment 2026:छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती: 2292 पदों की परीक्षा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, हजारों अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका

CG Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में शिक्षक (Teacher) और सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) भर्ती परीक्षा की दिन-रात तैयारी कर रहे हजारों बेरोजगार युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (CG High Court) ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े एक बड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए, आगामी लिखित परीक्षाओं के आयोजन पर अंतरिम रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। इस आदेश के बाद प्रदेश में कुल 2292 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया खटाई में पड़ गई है।

क्या है पूरा विवाद और हाईकोर्ट क्यों पहुंचे अभ्यर्थी?(CG Teacher Recruitment 2026)

राज्य सरकार ने हाल ही में सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लेकिन भर्ती की शर्तों और दिव्यांग अभ्यर्थियों (Differently-abled Candidates) के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर (Reservation Roster) पर सवाल उठाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

  • याचिकाकर्ताओं की दलील: याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पैरवी करते हुए कोर्ट में दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों के आरक्षण से संबंधित नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया है।
  • नियमों की अनदेखी का आरोप: याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए भर्ती विज्ञापन की शर्तों और आरक्षण रोस्टर की वैधता को चुनौती दी गई है।

पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ न देने का आरोप

याचिकाकर्ताओं की सबसे प्रमुख आपत्ति यह है कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान तो है, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित (Fully Visually Impaired) अभ्यर्थियों को इसका उचित लाभ देने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके कारण ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के अवसर से वंचित हो रहे हैं, जो सीधे तौर पर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

11 और 25 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, व्यापमं द्वारा इन पदों के लिए परीक्षाएं इसी महीने आयोजित की जानी थीं:

  • सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) परीक्षा: 11 अक्टूबर
  • शिक्षक (Teacher) परीक्षा: 25 अक्टूबर

परीक्षा को लेकर प्रशासन और अभ्यर्थियों की तैयारियां अंतिम चरण में थीं, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल परीक्षा कार्यक्रम पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

ई (E) और टी (T) संवर्ग के 2292 पदों पर होनी थी भर्ती

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2292 पदों पर बंपर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं।

  • ई-संवर्ग (E-Cadre): 795 पद
  • टी-संवर्ग (T-Cadre): 1497 पद

दोनों संवर्गों को मिलाकर यह संयुक्त भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब भर्ती प्रक्रिया का भविष्य और परीक्षा की नई तिथियां राज्य सरकार के जवाब और हाईकोर्ट के आगामी निर्देशों पर ही निर्भर करेंगी। फिलहाल अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना और अगली सुनवाई का इंतजार करना होगा।

Related Articles

Back to top button