CG Misa Bandi Samman Nidhi: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, मीसाबंदियों की सम्मान राशि बढ़कर 25 हजार हुई, फ्री इलाज की सुविधा भी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने देश में आपातकाल (Emergency) के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों में यातनाएं सहने वाले मीसाबंदियों (MISA Detenus) और लोकतंत्र सेनानियों (Loktantra Senani) के हित में एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने ‘लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम’ में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए इन सेनानियों को मिलने वाली मासिक सम्मान राशि (पेंशन) और अन्य सुविधाओं के दायरे को बढ़ा दिया है। इस फैसले के तहत अब पात्र मीसाबंदियों को हर महीने 25 हजार रुपये तक की सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही, उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों (Freedom Fighters) के समान सरकारी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
कितनी मिलेगी सम्मान राशि? (श्रेणीवार विवरण)
संशोधित अधिनियम के तहत, आपातकाल के दौरान जेल में बिताए गए समय के आधार पर मीसाबंदियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है और उसी अनुरूप सम्मान राशि (Samman Nidhi) निर्धारित की गई है:
- 8,000 रुपये प्रति माह: जिन लोगों को आपातकाल के दौरान एक महीने तक जेल या थाने में निरुद्ध (बंद) रखा गया था, उन्हें यह राशि मिलेगी।
- 15,000 रुपये प्रति माह: जो मीसाबंदी एक महीने से अधिक और पांच महीने तक जेल या थाने में बंद रहे, उन्हें यह पेंशन दी जाएगी।
- 25,000 रुपये प्रति माह: आपातकाल के दौरान पांच महीने से अधिक लंबे समय तक कारावास झेलने वाले पात्र लोकतंत्र सेनानियों को इस अधिकतम सम्मान राशि का लाभ दिया जाएगा।
चिकित्सा सुविधाओं का दायरा बढ़ा
सरकार ने केवल आर्थिक सहायता (पेंशन) तक ही इस योजना को सीमित नहीं रखा है।
- फ्री इलाज: संशोधन के बाद, सभी पात्र लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के समान ही चिकित्सा सुविधाएं (Medical Facilities) प्रदान की जाएंगी।
- बुजुर्गों को राहत: इस फैसले से बुजुर्ग हो चुके लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों को सरकारी अस्पतालों और निर्धारित स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, जो उनकी बढ़ती उम्र की एक बड़ी जरूरत थी।
आवेदन प्रक्रिया और 90 दिन की मोहलत
नई व्यवस्था के अनुसार, जो पात्र लोकतंत्र सेनानी अब तक इस योजना के लाभ से वंचित थे, उन्हें भी अब इससे जुड़ने का मौका मिलेगा।
- समय सीमा: पात्र व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर अपने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- कहां करें आवेदन: सम्मान राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा।
- जरूरी दस्तावेज: आवेदन के साथ संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि आवेदक आपातकाल के दौरान जेल या थाने में निरुद्ध था।
पारदर्शिता के लिए जिला स्तरीय समिति
आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार ने हर जिले में एक ‘जिला स्तरीय समिति’ के गठन का प्रावधान किया है। इस समिति की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री (Minister in-charge) करेंगे, और इसमें अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। यह समिति प्राप्त सभी आवेदनों की गहन जांच करेगी और पात्रता का निर्धारण करेगी, जिसके बाद ही सम्मान राशि और सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस कदम को लोकतांत्रिक मूल्यों और ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।



