पाकिस्तान की हेरोइन के साथ गिरफ्तार हुए दो तस्करो को मिली 6-6 साल की जेल

Raipur. रायपुर। रायपुर की NDPS विशेष अदालत ने नशे के अंतरराज्यीय कारोबारियों के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। मनप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू, जो पंजाब के मोगा और फिरोजपुर जिले के निवासी हैं, को 6-6 साल की सजा और 60-60 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार, दोनों तस्करों को साल 2023 में गोलबाजार थाना क्षेत्र में पाकिस्तान से लाई गई नशीली हेरोइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में संबंधित FIR गोलबाजार थाना में दर्ज की गई थी।
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NDPS विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया और तय सजा सुनाई। अदालत ने साफ किया कि अंतरराज्यीय नशे की तस्करी की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा देना आवश्यक था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तारी के समय तस्करों के कब्जे से हेरोइन जब्त की गई थी, जिसकी कीमत बाजार में लाखों रुपये बताई गई थी। इससे यह साबित होता है कि आरोपी न केवल अंतरराज्यीय तस्करी में शामिल थे बल्कि बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। विशेष न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि नशीली दवाओं का कारोबार समाज और युवाओं के लिए खतरा है।
ऐसे अपराधियों को कठोर सजा देकर एक संदेश देना जरूरी है। अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई राज्य में नशे की रोकथाम और कानून के पालन में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत द्वारा तय जुर्माना राशि 60-60 हजार रुपये दोनों आरोपियों से वसूली जाएगी। इसके अलावा, सजा पूरी होने तक दोनों को जेल में रखा जाएगा। रायपुर पुलिस ने पूरे मामले में जनता से अपील की है कि नशे से जुड़े किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना पुलिस को तुरंत दें। इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि नशे के कारोबार पर राज्य में किसी भी प्रकार की सहनशीलता नहीं बरती जाएगी। यह फैसला अंतरराज्यीय नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।



