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70 साल पुराना जमीन विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की 4 पीढ़ियों की लड़ाई, जजों के जन्म से पहले शुरू हुआ था केस

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने एक ऐसे अनोखे और 70 साल पुराना जमीन विवाद का निपटारा किया है, जो देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से होकर गुजरा है। इस मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के दोनों जजों का तब जन्म भी नहीं हुआ था, जब यह कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी।

यह पूरा मामला साल 1957 की एक सेल डीड (बिक्री विलेख) और म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) की कार्यवाही से जुड़ा हुआ है।

आखिर क्या है 70 साल पुराना यह जमीन विवाद?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा कानूनी विवाद 4 जून 1957 को शुरू हुआ था। यह मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के नरसीपुर कलां गांव में 15.5 बीघा जमीन की खरीद से जुड़ा है।

  • इस जमीन को अपीलकर्ता शराफत अली के पूर्वजों ने खरीदा था।
  • उस समय शराफत अली के पूर्वज नाबालिग थे, इसलिए जमीन की यह खरीद उनके पिता द्वारा की गई थी।
  • शुरुआत में यह मामला दाखिल-खारिज (Mutation) की कार्यवाही के रूप में शुरू हुआ था।
  • बाद में यह यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 और चकबंदी ढांचे (Consolidation Framework) के कानूनी पचड़ों में फंस गया।

चार पीढ़ियों ने लड़ी लंबी कानूनी लड़ाई

इस केस का सफर इतना लंबा और थका देने वाला रहा कि इस दौरान एक के बाद एक कई पीढ़ियां गुजर गईं। मुकदमे की इस लंबी और घुमावदार यात्रा के दौरान मुख्य अपीलकर्ता शराफत अली का भी निधन हो गया।

उनके निधन के बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारियों (Legal Heirs) ने सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को जारी रखा। इस तरह एक ही परिवार की चार पीढ़ियां इस 70 साल पुरानी मुकदमेबाजी में उलझी रहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा निचली अदालत और हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक बेहद अहम फैसला सुनाया।

इससे पहले निचली अदालत (Trial Court) और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अपीलकर्ता इस सेल डीड के निष्पादन (Execution) को साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों के इन निष्कर्षों को सिरे से खारिज कर दिया और 1957 की उस डीड को पूरी तरह वैध माना।

म्यूटेशन और चकबंदी के चक्रव्यूह में कैसे उलझा केस?

जमीन की खरीद के बाद जब खरीदार के नाम पर दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) का समय आया, तो कहानी में कई पेच सामने आए:

  1. शुरुआती आपत्ति: बेचने वाले ने शुरुआत में म्यूटेशन पर आपत्ति जताई, लेकिन बाद में उसने आपत्ति वापस ले ली ताकि राजस्व अधिकारी अपीलकर्ताओं के पक्ष में जमीन का म्यूटेशन कर सकें।
  2. चकबंदी में गायब हुआ नाम: जब गांव में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अपीलकर्ताओं ने पाया कि खरीदी गई जमीन के मालिक के रूप में उनका नाम रिकॉर्ड से गायब था। जमीन अभी भी बेचने वाले के नाम पर ही दर्ज थी।
  3. दोबारा चुनौती: चकबंदी अधिकारी ने म्यूटेशन रिकॉर्ड के आधार पर अपीलकर्ताओं का नाम जमीन के मालिक के रूप में दर्ज कर दिया। लेकिन बेचने वालों ने इसे फिर से चुनौती दी, जिसके बाद चकबंदी अधिकारी ने नए सिरे से फैसला करने का आदेश दिया था।

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