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नेवेद्य फैक्ट्री पर 10000 रूपये जुर्माना कर सुधार करने दी नोटिस

0निगम स्वास्थ्य विभाग ने नेवेद्य फैक्ट्री पर नगर निगम की नाली को गन्दगी डालकर बाधित करने की जनशिकायत सही मिलने पर तत्काल 10000 रूपये जुर्माना कर सुधार करने दी नोटिस0

0गुजराती मिष्ठान भंडार में एसटीपी नहीं मिलने पर 5000 रूपये ई जुर्माना कर मिनी एसटीपी निर्माण करवाने नोटिस0

रायपुर – आज रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त स्वच्छता से सम्बंधित जनशिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए गए आदेशानुसार नगर निगम रायपुर की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही ने जनशिकायत से सम्बंधित दो स्थलों की खाद्य दुकानों का वस्तुस्थिति की जानकारी लेने औचक निरीक्षण किया.
नैवेद्य फैक्ट्री द्वारा नगर निगम रायपुर की नालियों में कचरा डाले जाने से नालियों के जाम होने से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत स्थल पर सही पाए जाने पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर नैवेद्य फैक्ट्री के संचालक पर तत्काल 10000 रूपये का जुर्माना करते हुए उन्हें तत्काल स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए.
इसी प्रकार नगर निगम जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत गुजराती मिष्ठान भंडार के औचक निरीक्षण के दौरान वहाँ एसटीपी नहीं मिलने पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही के निर्देश पर सम्बंधित खाद्य दुकान संचालक को मिनी एसटीपी लगाए जाने नोटिस जारी कर निर्देश दिए गए और एसटीपी नहीं मिलने पर तत्काल 5000 रूपये ई जुर्माना वसूला गया. कार्यवाही के दौरान नगर निगम जोन 4 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री वीरेन्द्र चंद्राकर, नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता निरीक्षक श्री गिरिजेश तिवारी की उपस्थिति रही. नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेकर उनका त्वरित निदान किया गया.

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