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Chhattisgarh High Court Order: चुनावी कार्य में लगे अधिकारी का बिना अनुमति ट्रांसफर अवैध, हाईकोर्ट का सख़्त फ़ैसला

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के प्रशासन से जुड़ी एक बेहद ताज़ा और अहम न्यूज़ सामने आई है। ताज़ा Chhattisgarh High Court Order (छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ऑर्डर) न्यूज़ अपडेट के अनुसार, बिलासपुर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) के सख़्त अधिकारों को लेकर एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। अदालत ने साफ़ कर दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लगे किसी भी अधिकारी का चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किया गया ट्रांसफर पूरी तरह से अवैध है। प्रशासन के इस मनमाने क़दम को ख़ारिज कर अदालत ने चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक बाज़ार के हस्तक्षेप को सख़्ती से रोक दिया है।

Chhattisgarh High Court Order: जानिए क्या था पूरा मामला?

यह पूरा मामला बेमेतरा ज़िले के जनपद पंचायत बेरला में पदस्थ एक अधिकारी से जुड़ा है, जिन्हें असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ़िसर की ख़ास ज़िम्मेदारी दी गई थी। चुनाव कार्य के दौरान ही सरकार ने उनका सख़्त ट्रांसफर कर दिया था। इसके ख़िलाफ़ अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। राज्य शासन ने अदालत में ज़ोर देकर कहा कि रोज़ के प्रशासनिक कार्यों के तहत यह आदेश लागू हो चुका है और अधिकारी ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Act) 13CC का साफ़ हवाला

चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीज़न बेंच ने मामले की तेज़ और सख़्त सुनवाई करते हुए शासन के तर्कों को ख़ारिज कर दिया। अदालत ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव कार्य में लगा हर अधिकारी उस अवधि में सीधे चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है। ऐसे में बिना अनुमति के ज़्यादा फेरबदल करना सख़्त क़ानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

चुनाव आयोग (Election Commission) का सख़्त और पूर्ण नियंत्रण

अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 (Article 324) का ज़िक्र करते हुए साफ़ किया कि चुनाव आयोग का चुनावों पर पूर्ण नियंत्रण है। सिर्फ़ आदेश के लागू हो जाने से वह ग़लत काम वैध नहीं हो जाता। इस अहम और सख़्त फ़ैसले ने यह साफ़ कर दिया है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारियों के ट्रांसफ़र में सरकार कोई भी मनमानी नहीं कर सकती।

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